नई भर्ती नीति के तहत पूर्व अग्निवीरों को केवल आरक्षण ही नहीं, बल्कि अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में कुछ चरणों से छूट देने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि सेना में सेवा दे चुके युवाओं को केंद्रीय सुरक्षा बलों में दोबारा रोजगार का बेहतर अवसर मिल सके।
सरकार का कहना है कि यह कदम अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके युवाओं के पुनर्वास और रोजगार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में भी इसी तरह की भर्ती व्यवस्था लागू की जा सकती है।
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